मुंबई-पुणे हाईवे पर टोल वसूली रोकना संभव नहीं: राज्य सरकार
मुंबई-पुणे हाईवे पर टोल वसूली रोकना संभव नहीं: राज्य सरकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ठेकेदार का टोल वसूली लक्ष्य भले ही पूरा हो गया हो, पर इसे रोकने में राज्य सरकार असमर्थ है। सरकार की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगांवकर की याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में सरकार ने टोल वसूली को लेकर किए गए करार के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि टोल वसूली को रोक पाना उसके लिए संभव नहीं है।
वाटेगांवकर ने याचिका में दावा किया है कि ठेकेदार ने टोल वसूली के जरिए कमाई का जो लक्ष्य रखा था, वह पूरा हो गया है। इसलिए मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली रोकी जानी चाहिए। बुधवार को चीफ जस्टिस मंजूला चिल्लूर की खंडपीठ के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने मामले को लेकर हलफनामा दायर किया। हलफनामे में साफ किया गया है कि टोल वसूली को लेकर आईआरबी के साथ हुए अनुबंध के प्रावधानों का अध्ययन करके महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) यह तय कर सकती है कि टोल को रोकने की परिस्थिति बनी है कि नहीं।