बच्चों का शोषण करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसे सरकार :  गुमशुदा की मौत पर हाईकोर्ट नाराज

बच्चों का शोषण करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसे सरकार :  गुमशुदा की मौत पर हाईकोर्ट नाराज

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-22 14:41 GMT
बच्चों का शोषण करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसे सरकार :  गुमशुदा की मौत पर हाईकोर्ट नाराज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गुमशुदा बच्चे की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस आश्वस्त करे कि ऐसे मामले दोबारा न हो और इस पर रोक लगे। क्योंकि ऐसे कई गिरोह चल रहे है जो कमजोर बच्चों को शोषण के लिए अपना निशाना बनाते है। हाईकोर्ट में एक लापता बच्चे के पिता मोहम्मद आसिफ शाह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने कहा कि हमे पूरा भरोसा है कि आला अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम न्याय के हित में जरुरी निर्देश जारी करने से नहीं हिचकिचाएगें। इससे पहले सरकारी वकील ने मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ के अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने कहा कि लापता बच्चे की मौत हो गई है।

इस पर हैरानी जाहिर करते हुए खंडपीठ ने कहा कि पुलिस को आखिर कई महीनों बाद यह बात कैसे पता चली। यदि बच्चे की मौत हो गई है तो इस मामले में किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यदि मामला दर्ज किया गया है तो जांच की स्थिति क्या है? अदालत ने यह भी पूछा कि यदि मामले को लेकर आरोपपत्र दायर कर दिया गया हो अगली सुनवाई के दौरान मुकदमे की स्थिति की जानकारी दी जाए। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 12 सितंबर 2009 तक के लिए स्थगित कर दी है और पुलिस अधिकारी को हलफनामा दायर करने को कहा है। ऐसे कई गिरोह चल रहे है जिनके निशाने पर कमजोर बच्चे है?  


 

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