सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों का पता लगाए सरकार-हाईकोर्ट

सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों का पता लगाए सरकार-हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-12 11:41 GMT
सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों का पता लगाए सरकार-हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण के जरिए यह पता लगाए की सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों व मेडिकल स्टाफ के कितने पद रिक्त है और खाली पदों को भरने की दिशा में जरुरी कदम उठाए। 

विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए भी कहा
जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने एक  जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि मालेगांव स्थित महानगरपालिका के अस्पताल में सालों से काफी पद रिक्त है। महानगरपालिका को इन पदों को शीघ्रता से भरने के लिए कहा जाए ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बेंच ने कहा कि सरकार अस्पतालों में रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरे और हो सके तो इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए। इसके साथ ही बेंच ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग(एमपीएससी) को निर्देश दिया कि वह सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति से जुड़े प्रस्तावों को वह शीघ्रता से मंजूरी प्रदान करे।  

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत ने अपने पिछले आदेश में सरकार को रिक्त पद भरने के लिए कहा था।  साथ ही अस्पतालों से जुड़े मामलों को देखने के लिए विशेष कमेटी का गठन करने को भी  कहा था। सरकार ने अदालत के इस आदेश का पालन नहीं किया है इसलिए सरकार के खिलाफ न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई की जाए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि सरकार ने डाक्टरों के रिक्तपदों को भरने से जुड़े प्रस्ताव को एमपीएससी के पास भेज दिया है। अब यह प्रस्ताव एमपीएससी के पास लंबित है। 

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि सरकार पता लगाए कि सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों व मेडिकल स्टाफ के कितने पद रिक्त है। फिर इन पदों को प्राथमिकता से भरे। बेंच ने सरकार को इस मामले को लेकर 15 जून तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। 

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