धारा- 144 के उल्लंघन के आरोप में रैगांव के दिवंगत विधायक जुगुल के दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर 

सवा सौ लोगों के साथ पहुंचे थे कलेक्ट्रेट नामांकन फार्म लेने धारा- 144 के उल्लंघन के आरोप में रैगांव के दिवंगत विधायक जुगुल के दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर 

Bhaskar Hindi
Update: 2021-10-08 08:23 GMT
धारा- 144 के उल्लंघन के आरोप में रैगांव के दिवंगत विधायक जुगुल के दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर 

डिजिटल डेस्क सतना। सीआरपीसी की धारा- 144 के उल्लंघन पर सिटी कोतवाली पुलिस ने  रैगांव के दिवंगत विधायक जुगुल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज और देवराज समेत 20 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के सेक्सन 188 के तहत अपराध कर लिया है। कायमी पुलिस के ड्यूटी आफीसर सब इंस्पेक्टर केएन मिश्रा की शिकायत पर की गई है। रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की टिकट कटने से नाराज जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज बागरी बुधवार को अपने छोटे भाई देवराज को नामांकन फार्म दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट गए हुए थे। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी होने के बाद भी बागरी बंधुओं के साथ  लगभग सवा सैकड़ा समर्थक थे। ड्यूटी आफीसर सब इंस्पेक्टर ने जब आपत्ति की तो प्रतिकार में नारेबाजी शुरु कर दी गई। इस मामले में मिथलेश तिवारी,नारायण शुक्ला, गुड्डा गौतम, जयप्रताप सिंह उर्फ भैय्या , प्रमोद शर्मा उर्फ झुल्लू ,अनिल तिवारी उर्फ नीलू सरपंच ,नारेन्द्र सिंह एवं वरुण द्विवेदी समेत 20 अन्य के विरुद्ध भी धारा-188 के तहत अपराध (नंबर-651/ 21)दर्ज किया गया है।
 

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