फेक कॉल : फिरौती मांगने के आरोपी को 3 साल की कैद
सतना फेक कॉल : फिरौती मांगने के आरोपी को 3 साल की कैद
डिजिटल डेस्क, सतना। चित्रकूट के तेल कारोबारी के जुड़वा बच्चों के अपहरण के बाद हत्या का भय दिखाकर फोन से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के एक मामले में आरोप साबित पाए गए आरोपी को विशेष कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के विशेष न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु की कोर्ट ने जिला सीधी के रामपुर नैकिन- चोरगढ़ी निवासी आरोपी विनोद कुमार मिश्रा पिता राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा पर आईपीसी की धारा 386 के तहत 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से जीपी रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा।
फिरौती के लिए फेक कॉल ---
चित्रकूट निवासी बृजेश रावत के जुड़वा बेटों का अपहरण फरवरी 2019 में तत्समय अज्ञात आरोपियों ने कर लिया था। 19 फरवरी 2019 को आरोपी ने बच्चों के चाचा प्रेमलाल रावत को सुबह करीब साढ़े 10 बजे फोन किया और कहा कि 10 लाख रुपए की फिरौती दे, नहीं तो बच्चों की हत्या कर देगा। उस समय अपहृत के पिता और चाचा एमपीटी के पास बच्चों की खोजबीन कर रहे थे। फरियादी और बच्चों के पिता बृजेश रावत फेक कॉल के द्वारा दिए गए पते पर रीवा रोड सतना पहुंचे। तब आरोपी ने उनसे 36 सौ रुपए ले लिया और शेष राशि बाद में बताए गए पते पर पहुंचाने के लिए कहा और वह वहां से जाने लगा। शंका होने पर बच्चों के पिता और चाचा ने पीछा कर आरोपी विनोद मिश्रा और भोला गुप्ता को पकड़ लिया और नयागांव थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। उल्लेखनीय है कि जुड़वा बच्चों के अपहरण के बहुचर्चित मामले में एडी एक्ट की विशेष कोर्ट ने दोषी पाए गए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से पूर्व में दंडित कर चुकी है। वहीं एक आरोपी की विचारण के दौरान जेल में मृत्यु हो गई है।