जाति प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि बढ़ी, ग्राम पंचायत की आरक्षित हैैं सीटें

जाति प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि बढ़ी, ग्राम पंचायत की आरक्षित हैैं सीटें

Bhaskar Hindi
Update: 2018-02-06 14:30 GMT
जाति प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि बढ़ी, ग्राम पंचायत की आरक्षित हैैं सीटें

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों की आरक्षित सीटों पर सदस्य और सरंपच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र जमा करने से लिए मिली अधिक अवधि कायम रहेगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। उम्मीदवार चुनाव जीतने के छह महीने के भीतर अपना जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जमा करा सकेंगे।

जाति प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि बढ़ी
मंत्रिमंडल ने इसके लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी है। सरकार ने यह समयावधि 30 जून 2019 तक होने वाले चुनावों के लिए बढ़ाई है। मौजूदा समय में राज्य चुनाव आयोग की तरफ से घोषित ग्राम पंचायत के चुनाव व उपचुनाव के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

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ग्राम पंचायत की आरक्षित सीटें

आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। साल 2016 के महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 10 के अनुसार 31 दिसंबर 2017 तक होने वाले ग्राम पंचायत और उपचुनाव के लिए आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों को छह महीने के भीतर प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया गया था। अब इस अवधि के बढ़ा दिया गया है।

आर्मी लॉ कालेज के लिए स्टाम्प शुल्क माफ
इसके अलावा पुणे के पास कान्हे गांव में बनने वाले आर्मी लॉ कॉलेज के लिए जमीन स्थानांतरित करने के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। पुणे के मावल तहसील के कान्हे गांव में आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी के माध्यम से सैनिकों के परिवार वालों को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्मी लॉ कॉलेज बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने 95 लाख 92 हजार 350 रुपए का स्टाम्प शुल्क माफ किया है। इस कालेज का निर्माण मुंबई के राधा कलियानदास दरियानानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

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