डबल मर्डर के आरोपी को दोहरे उम्रकैद की सजा
मैहर की अपर सत्र कोर्ट का फैसला डबल मर्डर के आरोपी को दोहरे उम्रकैद की सजा
डिजिटल डेस्क सतना। पुरानी रंजिश के चलते वृद्ध दम्पति की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर देने वाले हत्यारे को मैहर की अपर सत्र अदालत ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने आरोपी प्रेमलाल पटेल उर्फ झल्लू को पृथक से 10 वर्ष के कारवास के साथ 11 हजार रूपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।
ये है मामला
अतिरिक्त डीपीओ गणेश पांडेय ने बताया कि 15 अगस्त 2019 की सुबह मृतक ग्राम इटहरा स्थित अपने घर में सो रहा था। घर के अंदर मृतक की पुत्री निशा पटेल और पुत्र शुभम पटेल सो रहे थे। घर के पीछे मृतिका फूल बाई बर्तन धो रही थी। इसी दौरान रामउजागर के कमरे से खटखट की आवाज सुनकर उसकी पुत्री बाहर देखने आई तो आरोपी प्रेमलाल पटेल कुल्हाड़ी से उसके पिता को मार रहा था, उसका पुत्र बचाने के लिए दौड़ा तो आरोपी ने उसको भी मारने का प्रयास किया लेकिन वह दौड़कर भाग गया। इसके बाद आरोपी ने घर के पीछे जाकर रामउजागर की पत्नी फूलबाई को भी कुल्हाड़ी से मारा। दोनों आहतों को उसकी पुत्री ने गांव वालों की मदद से जीप से अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने रामउजागर को मृत घोषित कर दिया और फूलबाई को सतना रेफर कर दिया। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसी दिन फूलबाई की भी मौत हो गई। निशा पटेल की शिकायत पर मैहर थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध 302, 307 और 499 का प्रकरण दर्ज किया। थाना पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने घर में घुसकर हत्या करने का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास के साथ 10 वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई है। मामले में अतिरिक्त डीपीओ के अलावा एजीपी धर्मेन्द्र सिंह ने भी अभियोजन का पक्ष रखा।