मां की देखभाल नहीं की तो होना पड़ेगा बेघर, बांबे हाईकोर्ट का फैसला

मां की देखभाल नहीं की तो होना पड़ेगा बेघर, बांबे हाईकोर्ट का फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-21 14:08 GMT
मां की देखभाल नहीं की तो होना पड़ेगा बेघर, बांबे हाईकोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मां कितने दर्द उठा औलाद को पालती है, लेकिन जब वही औलाद मां को तकलीफ देती है, तो उसका दिल छलनी हो जाता है। कुछ इसी तरह एक मां को उसका बेटा प्रताड़ित करता रहा। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मां ने घर पर ताला गया दिया। इसके बाद यह मामला अदालत की दहलीज पर जा पहुंचा। जहां से फैसला आया कि मां का अनादर करने वाले बेटे को मां के घर में रहने का हक नहीं है। हालांकि बेटे ने जो दलील पेश की, वह निराधार साबित हुई। 

कोर्ट में पहुंचा मामला 
बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि मां का अनादर और बुरा बरताव करने वाले बेटे को मां के घर में रहने का अधिकार नहीं है। पिछले दिनों मां ने अपने बेटे की प्रातड़ना से परेशान होकर मलाबार हिल स्थित अपने फ्लैट का ताला बदल दिया था। इसके बाद बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मां के इस रुख के खिलाफ हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था।जस्टिस एसजे काथावाल ने इस आवेदन पर सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया बेटे का अपनी मां के घर में कोई अधिकार नहीं है। वह (बेटा) घर के भीतर घुसने के अधिकार का भी दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि बेटे पर मां को प्रताड़ित, अपमानित और परेशान करने का अारोप है।  

शारिरिक और मानसिक यातना का सामना कर रही मां 
पेशे से डॉक्टर बुजुर्ग मां ने अदालत में अपने वकील के मार्फत स्पष्ट किया कि पिछले कई वर्षों से वह अपने बेटे की वजह से शारिरिक और मानसिक यातना का लगातार सामना कर रही है। फिर भी उसके बेटे के अचारण में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वह अपने बेटे से डरी हुई है। इसलिए पुलिस थाने में भी बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।  

मां का अनादर करने वाले बेटे को मां के घर में रहने का हक नहीं  
सुनवाई के दौरान बेटे ने जस्टिस के सामने कहा कि उनकी मां ने मेरी बहन के इशारे पर ऐसा किया है। उसने मां के आरोपों को निराधार बताया। वहीं मां ने बेटे के आरोपों का खंडन किया और कहा कि मेरी बेटी के पास अपना घर है। उसके पति का खुद का कारोबार भी है। इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ने बुजुर्ग महिला को सुरक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही बेटे को कहा कि वह फ्लैट में से अपनी चीजें अदालत के अधिकारी की मौजूदगी में ले सकता है। अदालत ने मलबार हिल पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है कि बुजुर्ग महिला को जब भी मदद की जरुरत हो, तो तुरंत सहयोग प्रदान करे। 
 

Similar News