डीसीपी पठान को 5 अगस्त तक मिली गिरफ्तारी से राहत, बिल्डर से वसूली को लेकर दर्ज हुई है एफआईआर
डीसीपी पठान को 5 अगस्त तक मिली गिरफ्तारी से राहत, बिल्डर से वसूली को लेकर दर्ज हुई है एफआईआर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस ने शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह भ्रष्टाचार के कथित मामले को लेकर दर्ज की गई शिकायत के मामले में पुलिस उपायुक्त अकबर पठान को 5 अगस्त 2021 तक गिरफ्तार नहीं करेंगी। पिछले दिन इस मामले को लेकर पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, पुलिस उपायुक्त पठान सहित सात लोगों के खिलाफ मरिनड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह शिकायत बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल ने दर्ज कराई है।
अग्रवाल ने इस मामले में सिंह व पठान पर 50 लाख रुपए व भायंदर में टू बीएचके फ्लैट मांगने का आरोप लगाया है। अग्रवाल के मुताबिक उसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून के तहत आरोप न लगाने के लिए यह पैसे मांगे गए थे। पठान ने खुद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करके यह मामला दर्ज किया गया है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अरुणा पई ने समय की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस याचिकाकर्ता के खिलाफ (पठान) गिरफ्तारी सहित कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।