धोखे से हासिल की डिग्री, वापस मांगी तो हाईकोर्ट ने ना कह दिया

धोखे से हासिल की डिग्री, वापस मांगी तो हाईकोर्ट ने ना कह दिया

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-07 10:19 GMT
धोखे से हासिल की डिग्री, वापस मांगी तो हाईकोर्ट ने ना कह दिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाइकोर्ट ने धोखे से हासिल की गई इंजीनियरिंग की डिग्री को वापस करने की मांग से जुड़ी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस एसएस केमकर और एमएस कर्णिक की डिविजनल बेंच ने कहा कि अगर हम यह डिग्री लौटाने का आदेश यूं ही दे देंगे तो ऐसा लगेगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ी है। याचिकाकर्ता जब तक यह नहीं बताता कि गलत तरीके से डिग्री हासिल करने में उसकी किसने मदद की, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास फिलहाल डिग्री लौटाने का आदेश देने के लिए कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता वैभव पाटील ने अपनी डिग्री लौटाने की मांग को लेकर हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले साल 4 अक्टूबर को भी हाईकोर्ट ने पाटील की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने पुनर्विचार याचिका लगाई थी।

 

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