सीनियर सिटीजन्स के 1.96 करोड़ वापस करने को चुनौती, आदेश सुरक्षित -आकृति ईको सिटी भोपाल का मामला

सीनियर सिटीजन्स के 1.96 करोड़ वापस करने को चुनौती, आदेश सुरक्षित -आकृति ईको सिटी भोपाल का मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-12 09:07 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर । हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने भोपाल के आकृति ईको सिटी बिल्डर से सीनियर सिटीजन्स के 1.96 करोड़ रुपए वापस करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया है। यह याचिका बिल्डर की ओर से दायर की गई है। बिल्डर और सीनियर सिटीजन्स का पक्ष सुनने के बाद एकल पीठ ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। 
 6 दिन में 1.98 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया 
भोपाल के आकृति ईको सिटी होम्स के हेमंत सोनी और राजीव सोनी की ओर दायर याचिका में कहा गया है कि 28 अगस्त 2019 को हुजूर तहसील के एसडीएम राजकुमार खत्री ने आदेश जारी कर उन्हें 6 दिन में 1.98 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। एसडीएम ने यह आदेश अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किया है। सीनियर सिटीजन्स की ओर से अधिवक्ता सिद्द्धार्थ सेठ ने कहा कि वर्ष 2010 में भोपाल में आकृति ईको सिटी प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट में कहा गया कि आकृति ईको प्रोजेक्ट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इस पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस वीके अग्रवाल, ऊषा शुक्ला और पूर्व मुख्य सचिव आर परशुराम सहित 60 सीनियर सिटीजन्स ने मकान ले  लिया। बिल्डर ने सोसायटी के संचालन के लिए सीनियर सिटीजन्स होम्स द नेस्ट सोसायटी का गठन किया। ट्रस्ट के लिए सोसायटी में रहने वाले से 6 माह में लगभग 2.38 करोड़ रुपए वसूले गए। बिल्डर ने सुनवाई के दौरान स्वयं स्वीकार किया कि उसके पास सोसायटी के 1.96 करोड़ रुपए है। हुजूर तहसील के एसडीएम ने 28 अगस्त को आदेश पारित कर बिल्डर को 6 दिन के भीतर 1.96 करोड़ रुपए ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि एसडीएम के आदेश के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मामले की जांच कराने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद एकल पीठ ने आदेश सुरक्षित कर लिया है।

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