बांड के लिए 1 करोड़ वाले नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे MNS कार्यकर्ता

बांड के लिए 1 करोड़ वाले नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे MNS कार्यकर्ता

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-16 17:51 GMT
बांड के लिए 1 करोड़ वाले नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे MNS कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फेरीवालों के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के ठाणे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव साहित 6 अन्य कार्यकर्ताओं को बांबे हाईकोर्ट में अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट में कहा कि सोमवार को इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी। इस पर सरकारी वकील ने तब तक जाधव और अन्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न किए जाने की बात कही।

फेरीवालों के साथ मारपीट का मामला
पिछले दिनों ठाणे में मनसे के कार्यकर्ताओं ने फेरीवालों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। धाराएं गैर जमानती होने के कारण आरोपियों को छोड़ दिया था। अब ठाणे के सहायक पुलिस आयुक्त ने जाधव को नोटिस जारी कर बांड के रुप में एक करोड रुपए और अन्य 6 लोगों को 25-25 लाख रुपए बांड के लिए जमा करने के लिए कहा है। याचिका में सहायक पुलिस आयुक्त की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई।

सोमवार को याचिका पर सुनवाई
शुक्रवार को जस्टिस आरवी मोरे की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आई। सुनवाई के दौरान जाधव की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेंद्र शिरोडकर ने कहा कि उनके मुवक्किल कोई हिस्ट्रीशीटर अपराधी नहीं है। इसलिए नोटिस जारी कर इनसे बांड के रुप में इतनी बड़ी रकम नहीं मांगी जा सकती है। खंडपीठ सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।

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