रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, दो आरोपियों पर लगा एनएसए
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, दो आरोपियों पर लगा एनएसए
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गये दो आरोपियों पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एनएसए लगाया है। दोनों आरोपियों को तीन माह तक केन्द्रीय जेल में निरुद्ध करने के आदेश दिये हैं। रासुका की कार्रवाई एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
आदेश में कहा गया है कि दोनों आरोपी मौलाना वार्ड छोटी मस्जिद पनागर निवासी 30 वर्षीय शहनवाज खान और सीएमएस कम्पाउंड घमापुर निवासी 27 वर्षीय विवेक सिंह को गोहलपुर पुलिस द्वारा 6 मई को रेमडेसिविर इंजेक्शन को अवैध रूप से बेचते हुए पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा धारा 269, 270 एवं 188 के तहत तथा आपदा प्रबंधन एक्ट, महामारी अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
25 हजार में बेचते थे इंजेक्शन-
आरोपियों में एक शहनवाज खान चंडाल भाटा के सामने स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का मैनेजर है और अपने साथी विवेक सिंह चौधरी के साथ 25-25 हजार रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन का अवैध विक्रय और कालाबाजारी करता था। आरोपी पात्र कोरोना संक्रमितों को रेमडेसिविर इंजेक्शन न लगाकर इसे अस्पताल से चुरा लेते थे और अनुचित लाभ कमाने के लिये अन्य व्यक्तियों को 25-25 हजार रुपये में बेचा करते थे जबकि इनकी वास्तव में कीमत ढाई से तीन हजार रुपये थी। कोरोना संक्रमितों की जान से खिलवाड़ करने वाले दोनों आरोपियों द्वारा करीब 5 इंजेक्शन अस्पताल से चुराकर बेचे जा चुके थे। पुलिस द्वारा इन आरोपियों से दो रेमडेसिविर इंजेक्शन िगरफ्तारी के दौरान जब्त भी किये गए थे।