विधानसभा स्पीकर के चुनाव से जुड़े संशोधित नियम के खिलाफ भाजपा विधायक महाजन पहुंचे अदालत
हाईकोर्ट विधानसभा स्पीकर के चुनाव से जुड़े संशोधित नियम के खिलाफ भाजपा विधायक महाजन पहुंचे अदालत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव प्रक्रिया से जुड़े संशोधित नियमों को चुनौती देते हुए जलगांव से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश महाजन ने बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रूप से राज्य सरकार की ओर से स्पीकर के चुनाव से जुड़े नियमों में संशोधित कर 23 दिसंबर 2021 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि यह अधिसूचना लोकतंत्र की हत्या करनेवाली साबित हो सकती है। क्योंकि यह चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री को मनमानी पूर्ण अधिकार प्रदान करती है। याचिका में सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया है और उसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है। इस याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सुनवाई होगी। इस विषय पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि पहले याचिकाकर्ता कोर्ट में दो लाख रुपए जमा करे इसके बाद उसकी याचिका पर सुनवाई होगी। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक महाजन ने जनहित याचिका दायर की है।