हाउसिंग सोसायटीज में कुर्बानी की अनुमति नहीं : बांबे हाईकोर्ट का फैसला

हाउसिंग सोसायटीज में कुर्बानी की अनुमति नहीं : बांबे हाईकोर्ट का फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-01 12:10 GMT
हाउसिंग सोसायटीज में कुर्बानी की अनुमति नहीं : बांबे हाईकोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बकरीद के मौके पर हाउसिंग सोसाइटी परिसर में बकरे की कुर्बानी की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। महानगर के पश्चिमी उपनगर मालाड की सप्तऋषि को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले अशद शेख व एक अन्य व्यक्ति ने सोसाइटी परिसर में कुर्बानी की अनुमति मांगी थी। लेकिन सोसाइटी ने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर शेख को परिसर में कुर्बानी की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

इस फैसले के खिलाफ शेख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शेख ने याचिका में कहा था कि सोसाइटी ने बगैर कोई वैधानिक कारण बताए ही सोसाइटी परिसर में कुर्बानी देने की अनुमति से जुड़े आवेदन को रद्द कर दिया है। याचिका के अनुसार आगामी 2 सितंबर को बकरीद है। यह मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें इस समुदाय के लोग कुर्बानी देते हैं।

सोसाइटी ने हमें पिछले साल कुर्बानी की अनुमति दी थी। हमने मनपा के नियमों के तहत कुर्बानी के लिए एक अलग जगह भी बनाई है। ऐसे में सोसाइटी की ओर से उन्हें कुर्बानी की अनुमति न देना नियमों के खिलाफ है और यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सोसाइटी ने अनुमति न देकर नियमों की अवहेलना की है, इसलिए आदेश को रद्द कर कुर्बानी की अनुमति दी जाए। 

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