फिलहाल कायम है लोकल ट्रेन में यात्रा सहित अन्य पाबंदिया, याचिका पर राज्य सरकार की सफाई 

हाईकोर्ट फिलहाल कायम है लोकल ट्रेन में यात्रा सहित अन्य पाबंदिया, याचिका पर राज्य सरकार की सफाई 

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-22 16:01 GMT
फिलहाल कायम है लोकल ट्रेन में यात्रा सहित अन्य पाबंदिया, याचिका पर राज्य सरकार की सफाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में यात्रा समेत अन्य पाबंदियां अभी लागू हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने नागारिकों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है। मंगलवार को सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की ओर 8 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2021 और 8 जनवरी, 9 जनवरी और 31 जनवरी 2022 को जारी आदेश राज्य में फिलहाल लागू हैं। इसलिए कोरोनारोधी टीकाकरण पूरा न करने वाले नागरिकों को लोकल ट्रेनों में यात्रा समेत अन्य प्रतिबंध कायम हैं। 

नागरिकों और विभिन्न सेवाएं देने वाली संस्थाओं में यदि टीकाकरण नहीं हुआ है तब भी सार्वजनिक यात्रा करते समय मास्क का इस्तेमाल, समाजिक दूरी के पालन, बार-बार हाथ धोने जैसे नियमों का पालन किया जाए। 

यात्रा के लिए टीकाकरण संबंधी आदेश वापस लेने पर विचार करेगी सरकार

इससे पहले मंगलवार को बाम्बे हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वह लोकल ट्रेनों में बिना पूर्ण टीकाकरण के यात्रा न करने से जुड़े अपने पुराने आदेश को वापस लेने पर विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन इस पर अंतिम फैसला 25 फरवरी 2022 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया जाएगा। इस दौरान ही लागू होने वाले दिशानिर्देशों के साथ इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि टीकाकरण की शर्त जारी रखी जाए या खत्म कर दी जाए। 

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को इस फैसले को वापस लेने या कायम रखने पर विचार के लिए समय दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कोरोना टीकाकरण के बाद ही लोकल ट्रेनों में यात्रा की इजाजत देने के सरकार के फैसले को कानून के खिलाफ बताया था और कहा था कि राज्य सरकार मंगलवार को बताए कि वह फैसला वापस लेगी या नहीं।

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