रिश्वतखोर API को दो साल की सजा, गिरफ्तार आरोपी को बचाने ली थी घूस 

रिश्वतखोर API को दो साल की सजा, गिरफ्तार आरोपी को बचाने ली थी घूस 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-04 15:38 GMT
रिश्वतखोर API को दो साल की सजा, गिरफ्तार आरोपी को बचाने ली थी घूस 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ASB) की विशेष अदालत ने दो लाख रुपए घूस लेने के आरोप में दोषी पाए गए एक सहायक पुलिस निरीक्षक(API) को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पुलिसकर्मी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सहायक पुलिस निरीक्षक कैलाश सांगले ने अप्रैल 2014 में रिजवान नाम के आरोपी से दो लाख रुपए के घूस की मांग की थी। पहले एक लाख रुपए और बाद में एक लाख रुपए देने की बात हुई थी। 

अपने एक साथी के जरिए दिए थे एक लाख रुपए 
रियाज ने सागले को अपने एक साथी के जरिए एक लाख रुपए दिए। जमानत पर रिहा होने के बाद रियाज को एक लाख रुपए और देने के लिए कहा गया जिसको लेकर रियाज ने असमर्थता जताई। पर जब API सांगले ने रियाज पर बकाया रकम देने के लिए दबाव बनाया तो उसने ASB में इसकी शिकायत कर दी। ASB ने जाल बिछाया और सांगले को एक लाख रुपए लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। 

मुकदमा चलाने को लेकर सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली 
जस्टिस एएस भागवत के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी सांगले के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल का रियाज से रिश्वत लेने को लेकर कोई मकसद नहीं था। इसके साथ ही मुकदमा चलाने को लेकर सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने  व पंचनामे पर गौर करने के बाद जस्टिस ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे अारोपों को पूरी तरह से साबित किया है। इसलिए आरोपी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है और उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। 

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