पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 3 साल की सजा
पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 3 साल की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे की एक अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पति को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 36 वर्षीय शख्स पर कारोबार शुरू करने के लिए अपनी पत्नी पर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाने और पिटाई करने का आरोप था जिसे अदालत ने सही पाया। जिला न्यायाधीश आरवी ताम्हणेकर ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी दीपक भांबरे को दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि टाइल बनाने की फैक्टरी में काम करने और भिवंडी के रजनौली गांव के रहने वाले भांबरे ने साल 2005 में मनीषा से शादी की थी। दोनों को दो बेटे हैं। आरोपी आए दिन अपनी पत्नी को पीटता था और मुर्गीपालन फॉर्म खोलने तथा टीवी खरीदने के लिए उससे पैसे मांगता था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने 21 दिसंबर 2013 को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित किया कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता बरती जिसके चलते उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अदालत ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है।