6 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले बुजुर्ग को जमानत नहीं
6 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले बुजुर्ग को जमानत नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कक्षा पहली में पढनेवाली 6 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़ करनेवाले 75 साल के शख्स को जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में दोषी पाए जाने के बाद मुजरिम किसी प्रकार की नरमी का पात्र नहीं है। क्योंकि उसकी करतूत के चलते नाबालिग पीड़ित बच्ची को काफी गहरा मानिसक आघात लगा है। कई बार इस तरह के हादसे का शिकार होनेवाले बच्चे जीवनभर सदमे से नहीं उबर पाते हैं।
निचली अदालत ने ठहराया था दोषी, हाईकोर्ट में की थी अपील
आरोपी रुपेश कुमार (परिवर्तित नाम) को निचली अदालत ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व पास्को कानून की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की है। इसके साथ ही जमानत के लिए आवेदन किया है। आरोपी ने अपने आवेदन में कहा था कि जब तक उसकी अपील का निपटारा नहीं हो जाता। तब तक उसे जमानत पर रिहा किया जाए। आवेदन में आरोपी ने कहा था कि लड़की की मां ने निजी ईर्ष्या के चलते उसे इस मामले में फंसाया है।
आरोपी ने ये दी थी दलील, कोर्ट में एक न चली
आरोपी ने कहा कि लड़की की मां के साथ उसका मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल में केस चल रहा था। आरोपी ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए अदालत से नरमी दिखाने का अनुरोध किया था किंतु न्यायमूर्ति एएम बदर ने आरोपी की जमानत से जुड़ी मांग पर विचार करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी ने जो अपराध किया है वह काफी जघन्य है। इसलिए हम उसके प्रति नरमी नहीं दिखा सकते है।