2 लुटेरों को 5 साल की कठोर कैद

सतना 2 लुटेरों को 5 साल की कठोर कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-12 11:54 GMT
2 लुटेरों को 5 साल की कठोर कैद

डिजिटल डेस्क, सतना। धारकुंडी आश्रम जा रहे युवकों को लूटने वाले दो लुटेरों को अदालत ने 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह की अदालत ने आरोपी अंकुर उर्फ अभिषेक गौतम पिता कैलाशनाथ गौतम और मनीष गौतम पिता राजबेटा गौतम, निवासी बैरहना सभापुर पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा। 
पहाड़ी के रास्ते में लूट:-
अभियोजन के अनुसार 12 जून 2017 को पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र सोनू नामदेव अपने साथी आशुतोष विश्वकर्मा और दीपेश विश्वकर्मा के साथ मोटर साइकिल से बिरसिंहपुर से धारकुंडी आश्रम जा रहा था। रास्ते में खोहिया रोड में फरियादी ने वहीं पर बैठे आरोपियों से धारकुंडी आश्रम का रास्ता पूछा तो आरोपियों द्वारा यह कहा गया कि वह भी वहीं जा रहे हैं, वे लोग पीछे-पीछे आ जाएं। फरियादी कुछ दूर आरोपियों के पीछे चलता रहा, पक्के रास्ते के बाद पहाड़ी के किनारे कच्चे रास्ते पर जाकर आरोपी रुक गए और इन्हें भी रोक लिया। आरोपियों ने फरियादी से 16 सौ रुपए और दो मोबाइल लूट लिया और सिम तोड़कर फेंक दिया। रिपोर्ट पर सभापुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने लूट का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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