द्वितीय मुखारबिन्द में मुनीम से लूट करने वाले आरोपियों को 5 साल की कैद

सतना द्वितीय मुखारबिन्द में मुनीम से लूट करने वाले आरोपियों को 5 साल की कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-03-15 10:15 GMT
द्वितीय मुखारबिन्द में मुनीम से लूट करने वाले आरोपियों को 5 साल की कैद

डिजिटल डेस्क, सतना। चित्रकूट के तेल कारोबारी बृजेश रावत के मुनीम से कट्टे की नोक पर 2 लाख 70 हजार रुपए की लूट करने वाले 3 आरोपियों को एडी एक्ट की विशेष कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। स्पेशल जज प्रदीप कुशवाह की अदालत ने आम्र्स एक्ट के अपराध में दोषी पाए गए एक अन्य आरोपी को 2 साल 7 माह और 18 दिन के कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से जीपी रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा। 
द्वितीय मुखारबिन्द परिक्रमा मार्ग की घटना —-
तेल कारोबारी का मुनीम इजराइल राइन 5 जून 2019 को दुकानदारों से महीने की वसूली करके शाम करीब साढ़े 6 बजे वापस आ रहा था। द्वितीय मुखारबिन्द के पास आरोपी मोटरसाइकिल में पहले से ही घात लगाए मौजूद थे। मुनीम जैसे ही परिक्रमा मार्ग पर पहुंचा आरोपियों ने मुनीम की स्कूटर में टक्कर मारकर उसे गिरा दिया और उसके साथ मारपीट किया। आरोपियों ने कट्टा निकालकर उसके कनपटी में तान दिया और वसूली के बैग में रखे 2 लाख 70 हजार 700 रुपए बैग सहित छीन लिए। पास में ही मौजूद रामनरेश ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट कर मौके से फरार हो गए। 
साबित हुआ अपराध —-
सूचना पर चित्रकूट की नयागांव थाना पुलिस ने देहाती नालसी दर्ज कर भादवि की धारा 397, 120बी और मप्र डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11/13 का प्रकरण दर्ज किया। जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा, छीना गया बैग और 15 हजार रुपए नकद आरोपियों से बरामद किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 395 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी राजाभइया सिंह चंदेल पिता मान सिंह निवासी सुमेरपुर उत्तरप्रदेश, सत्यम पांडेय पिता राधेश्याम पांडेय निवासी द्वितीय मुखारबिन्द कामतन चित्रकूट, भाना उर्फ मान सिंह पिता अर्जुन निवासी गोकुलपुर कर्वी उप्र को 5-5 साल की कारावास और जुर्माने की सजा से एवं आरोपी नरेन्द्र कुमार पिता श्रवण कुमार कोरी निवासी चितहरा कर्वी उप्र, को आम्र्स एक्ट की धारा 25बी का अपराध करने का दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष 7 माह और 18 दिन के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 

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