हत्या के अपराध में 4 सगे भाइयों को 5 साल की कैद
सतना हत्या के अपराध में 4 सगे भाइयों को 5 साल की कैद
डिजिटल डेस्क, सतना। रास्ते से निकलने के पुराने विवाद के चलते लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर देने के पांच साल पुराने एक मामले में आरोप साबित पाए जाने पर 4 आरोपियों को अदालत ने 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। योगीराज पांडेय की अदालत ने आरोपी तोषण आदिवासी, महेन्द्र आदिवासी, राजा आदिवासी, प्रेमराज आदिवासी पिता चन्द्रभान आदिवासी, निवासी कोटर पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी रावेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।
ये है मामला:-
एक अक्टूबर 2017 को रास्ता निकालने के विवाद पर नत्थू कोल ने चंदा कोल के साथ मारपीट किया था। इसी विवाद के चलते दो अक्टूबर 2017 को सुबह 7 बजे चारों आरोपियों ने मिलकर नत्थू कोल को लाठियों से पीटने लगे। मारपीट के चलते घटना स्थल पर ही नत्थू की मौत हो गई। रिपोर्ट पर कोटर थाना पुलिस ने भादवि की धारा 302, 34 का प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले का आरोप पत्र न्यायिक विचारण के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 304 भाग-2 और धारा 34 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।