180 दिन के मातृत्व अवकाश के लिए आदेश जारी, बच्चे की अच्छे से होगी देखभाल

180 दिन के मातृत्व अवकाश के लिए आदेश जारी, बच्चे की अच्छे से होगी देखभाल

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-23 15:43 GMT
180 दिन के मातृत्व अवकाश के लिए आदेश जारी, बच्चे की अच्छे से होगी देखभाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब बच्चे की देखभाल के लिए 180 दिन का मातृत्व और पितृत्व अवकाश मिलेगा। सोमवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। शासनादेश के मुताबिक राज्य की सरकारी महिला कर्मचारी और जिन पुरुष कर्मचारी की पत्नी नहीं हैं। ऐसे लोगों को अवकाश योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा जिला परिषद के शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी, जिला परिषद के कर्मचारी, मान्यता प्राप्त व अनुदानित शिक्षा संस्था के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल, कृषि व गैर कृषि विश्वविद्यालय और उससे संलग्न महाविद्यालय के पूर्णकालीक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी व जिन पुरुष कर्मचारी की पत्नी नहीं हैं ऐसे कर्मचारियों को बच्चे की देखरेख के लिए छुट्टी मिल सकेगी।

जिन पुरुष कर्मचारी की पत्नी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण बिस्तर पर होंगी, ऐसे कर्मचारियों को भी इस छुट्टी का लाभ मिल सकेगा। शासनादेश के अनुसार बच्चे के 18 वर्ष पूरे होने तक मातृत्व अवकाश मिलेगा। एक साल में 2 महीने तक की छुट्टी ली जा सकेगी। अलग-अलग चार बार में छुट्टी लेकर 180 दिन के अवकाश को पूरा किया जा सकेगा। कर्मचारी के पहले दो बच्चों की देखभाल के लिए ही यह अवकाश मिल सकेगा। संबंधित कर्मचारी के सरकारी सेवा में एक साल पूरे होने के बाद यह छुट्टी लागू होगी। 


 

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