हत्या के आरोपी को 10 साल की कैद

सतना हत्या के आरोपी को 10 साल की कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-16 09:48 GMT
हत्या के आरोपी को 10 साल की कैद

डिजिटल डेस्क, सतना। मामूली वाद-विवाद पर आवेश में आकर सास के सिर में लोहे का पंचा मारकर हत्या कर देने वाले दामाद को नागौद की अपर सत्र अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय डांगी की अदालत ने आरोपी शिवशंकर कुशवाहा पिता रामफल कुशवाहा निवासी भाजीखेरा सिंहपुर पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

ये है मामला:-
प्रकरण में अभियोजन का पक्ष रखने वाले एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया कि सिंहपुर थाना अंतर्गत ग्राम बकेनिहा हार में आरोपी और उसकी सास के बीच पत्नी को लिवाने पर मामूली वाद-विवाद हो गया था। 20 नवम्बर 2019 को शाम करीब 7 बजे आरोपी ने इसी वाद-विवाद पर आवेश में आकर सास के सिर में लोहे का पंचा मार दिया और वहीं पर मौजूद पत्नी अंजनी बीच-बचाव करने आई तो उसे भी पंचा मारा। मारपीट में अंजनी के सिर, हाथ, पैर में चोटें आईं, जबकि सास मीना कुशवाहा की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट  श्रीकुमार कुशवाहा ने थाने में दर्ज कराया। रिपोर्ट पर थाना पुलिस ने भादवि की धारा 302 और 307 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 304 भाग 1 और 308 का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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