शिक्षा: समूह स्कूल की संकल्पना, राज्य सरकार और जिप के बीच टकराव

अन्य स्कूलों में समायोजन की तैयारी

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-12 05:29 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य के 20 या उससे कम विद्यार्थी संख्या के स्कूलों की जानकारी शिक्षण आयुक्त ने शिक्षणाधिकारियों से मंगवाई है। इन स्कूलों को ताले लगाकर अन्य स्कूलों में विद्यार्थी व शिक्षकों का समायोजन करने की सरकार की मंशा है। स्कूलाें का एकत्रिकरण के नाम पर लाए जा रहे समूह स्कूल प्रकल्प का जिला परिषद शिक्षण सभापति राजकुमार कुसुंबे ने कड़ा विरोध किया। शिक्षण विभाग से यह प्रस्ताव आने पर समिति में मंजूरी नहीं देने का दो टूक जवाब दिया।

आरटीई अधिनियम से विसंगत : नि:शुल्क सख्ती से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 आयु वर्ग के बालक को शिक्षा का अधिकार दिया है। इस नियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा घर से एक किमी और उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 किमी के दायरे में मिलने का बाल अधिकार है। शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का राज्य सरकार पर दायित्व है। समूह स्कूल प्रकल्प केंद्र सरकार के कानून से विसंगत है।

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