जिला न्यायालय का फैसला: कोकिन तस्करी के तीन आरोपी बरी
अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का आरोप
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोकिन तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को जिला न्यायालय ने निर्दोष बरी किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच. सी. शेंडे ने यह फैसला सुनाया। आरोपी कल्पना रामटेके, दिव्या ओबिज उर्फ रामटेके और नाइजीरिया मूल के उचे चकूव्र ओबिज निर्दोष बरी किए गए। इन पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का आरोप है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को सूचना मिली थी कि, यू.के. से ब्रिटिश एयरवेज से मुंबई होते हुए नागपुर के जरीपटका पोस्ट ऑफिस में कोकिन की बड़ी खेप पहंुचने वाली है। इसमें ड्रग का पार्सल लेने आई आरोपी कल्पना को पहले गिरफ्तार किया गया। बाद में गोवा में रहने वाले आरोपी दिव्या ओबिज उर्फ रामटेके और उचे चकूव्र ओबिज को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की ओर से एड. आेमनारायण गुप्ता, सरकार की ओर से एड. पंकज तपासे ने पैरवी की।