कोर्ट में सेंध: फर्जी दस्तावेजों पर कोर्ट केस करने वाले जगदीश जैस्वाल की अग्रिम जमानत खारिज
- दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाया
- गवाहों के नकली साइन आए सामने
- फरार है जगदीश जैस्वाल
डिजिटल डेस्क, नागपुर। दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट केस करने वाले जगदीश जैस्वाल की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज की। हुड़केश्वर थाने में करीब एक माह पहले जगदीश जैस्वाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था।
यह है मामला : हुड़केश्वर थाने में 13 दिसंबर 2023 को दर्ज एफआईआर के अनुसार कुमुद पोहनेकर ने 1982 में एक 1200 स्क्वेयर फीट का प्लॉट गोविंद प्रसाद पांडे से खरीदा। इस पर निर्माणकार्य भी किया। 2007 में जगदीश ने कुमुद से संपर्क किया उन्हें बताया कि, संजय पांडे ने आपका प्लॉट दीपक गोंडाने नामक व्यक्ति को बेच दिया है। मैं कोर्ट से आपका सब सेटलमेंट करवा दूंगा। रंजीत सारडे आपका केस लड़ेंगे और आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे। इस पर कुमुद तैयार हो गई। इसके बाद कुमुद से केस लड़ने के लिए कुछ कागजों पर साइन करवा लिए और कुछ साल बाद कहा कि, केस हार गए और अपील करने के लिए 1 लाख रुपए ले लिए। जब कुमुद ने अपने वकील को लेकर कोर्ट गई, तो पता चला कि वह तो केस जीत चुकी हैं। 2017 में कुमुद को कोर्ट से नोटिस आया, तब पता चला कि जगदीश ने एक याचिका उसके खिलाफ ही लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि, उसे कुमद ने प्लॉट 1 लाख में जगदीश को बेचा था, जिसका पजेशन और रजिस्ट्री अब तक नहीं करवाई। कुमुद जब वह कोर्ट पहुंचीं, तब उन्हें पता चला कि, जिन कागजों पर उन्होंने साइन किए थे, उसी से बेचने का एग्रीमेंट और कब्जा पत्र बनाया है। उसमें कुमुद की नकली साइन थी। इसमें गवाहों के भी नकली साइन निकले। इसके बाद कुमुद ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।
आरोपी फरार है : इस मामले में जगदीश जैस्वाल फरार है। वह इस केस में अग्रिम जमानत लेने का प्रयास कर रहा था, जिसे जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी।
दोपहिया पर वर्धा जा रहे पिता-पुत्री को टिप्पर ने उड़ाया : नागपुर से वर्धा जा रहे पिता-पुत्री को टिप्पर ने उड़ा दिया। हादसे में पुत्री की मौत हो गई। पिता घायल हो गए हैं। मंगलवार को सेवाग्राम थाने में आरोपी टिप्पर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज िकया गया। मृतका सेजल शेखर भांगे (17), रेशमबाग िनवासी थी। घायल उसके पिता शेखर भांगे (42) हैं। उसका उपचार जारी है। घटना वाले दिन सुबह पिता-पुत्री कोर्ट के काम से वर्धा जा रहे थे। नागपुर-वर्धा मार्ग पर दत्तपुर चौक में उनके दोपहिया (एम.एच.-49-बी.एफ.-3446) को टिप्पर (एम.एच.-35-टी.-8555) चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी। पीछे बैठी सेजल टिप्पर के पहिए में आने से उसकी मौके पर ही मोत हो गई। टिप्पर भूगांव स्थित कंपनी में डस्ट ले जाने का काम करता है।