संज्ञान: चुनाव विरोधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

सरपंच पद के आरक्षण में जरूरी बदलाव करने की मांग

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-07 09:47 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर । राज्य निर्वाचन आयोग के ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा कार्यक्रम को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता गुणवंत काले ने दावा किया है कि इसमें सरपंच पद के लिए सीधे चुनाव होंगे और इसके लिए जो आरक्षण तय किया गया है, उसके चलते कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा होगा। इस मामले पर   न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

बदलाव किए जाएं : याचिकाकर्ता का कहना है कि इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने से पहले सरपंच पद के आरक्षण में जरूरी बदलाव किए जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अक्षय नाईक और एड. राहुल कलंगीवाले, सरकार की आेर से एड. निवेदिता मेहता, निर्वाचन आयोग की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।

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