दुराचार: नाबालिग पर अत्याचार, आरोपी को 20 साल की सजा
पॉक्सो कानून के तहत दोषी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। आठ साल के नाबालिग बच्चे पर अप्राकृतिक अत्याचार करने वाले आरोपी को पॉक्सो कानून के तहत दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने 20 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. पांडे ने यह फैसला सुनाया। राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत 3 फरवरी 2022 को यह घटना घटी। कपिल शर्मा (45) के घर के बगल में पीड़ित बच्चा परिवार के साथ रहता था। कपिल शर्मा ने बेर खाने का लालच दिया। उसके बाद टू-व्हीलर पर बच्चे को बिठाकर सोनेगांव विमानतल परिसर के जंगल में लेकर गया। वहां उसने जबरन बच्चे पर अप्राकृतिक अत्याचार किया। पीड़ित बच्चे के परिवार की शिकायत पर राणा प्रताप नगर पुलिस ने आरोपी के विरोध में अापराधिक मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया था। मामले में राज्य सरकार की ओर से एड. श्याम खुले पैरवी की।