नागपुर खंडपीठ: मेडिकल में सोलर स्ट्रीट लाइट, राज्य सरकार ने कहा - 15 दिन में होगा काम पूरा

  • हाईकोर्ट में राज्य सरकार की जानकारी
  • राज्य सरकार ने कहा - 15 दिन में होगा काम पूरा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-06 16:10 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार और मेडिकल प्रशासन को अस्पताल में गरीब मरीजों के परिजन को सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाने के आदेश दिया। इस योजना के तहत मेडिकल परिसर के अंदर विभिन्न स्थानों पर शौचालय, खुले स्थान पर मरीजों के परिजन लंबे समय तक बैठ सकें, इसलिए शेड तैयार करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने मेडिकल में सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट लगाने को भी कहा है। इसी के चलते शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में जानकारी दी कि सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट लगाने का पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरे चरण का लगभग 90 प्रतिशत काम हुआ है। बचा हुआ काम आने वाले 15 दिन में पूरा किया जाएगा।

मेयो और मेडिकल अस्पतालों की खराब हालत और वहां की असुविधाओं को लेकर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रलंबित है। मामले पर शुक्रवार को न्या. अविनाश घरोटे और न्या. एम. एस. जवलकर के समक्ष सुनवाई हुई। मेडिकल में ज्यादातर विदर्भ और अन्य राज्यों से गरीब मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों के साथ उनके परिजन भी होते हैं। जब इलाज ज्यादा दिन चलता है, तो मरीजों के साथ परिजन को भी अस्पताल में ही ठहरना पड़ता है। तब उनके रहने और खाने के लिए क्या सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं, इस मुद्दे पर कोर्ट में चर्चा हुई थी। इसलिए कोर्ट ने गरीब मरीजों के परिजन के लिए अस्पताल में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट का काम 15 दिन में पूरा करने की जानकारी दी। कोर्ट ने यह जानकारी रिकार्ड पर लेते हुए इस काम की अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के सरकार को आदेश दिए। न्यायालय मित्र के तौर पर एड. अनुप गिल्डा, राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदाेस मिर्झा, एड. दीपक ठाकरे और मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की।

हॉकर्स जाेन के लिए 3 जगह निर्धारित

मनपा ने कोर्ट को बताया था कि मेडिकल मुख्य द्वार के पास हॉकर्स जोन नहीं बनाया जाएगा। टाऊन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) शहर में हॉकर्स जोन निर्धारित करते समय मेडिकल क्षेत्र में हॉकर्स जोन बनाने का फैसला किया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी ने बैठक में मेडिकल क्षेत्र को हॉकर्स जोन की सूची से बाहर कर दिया। अब मेडिकल क्षेत्र के स्थलांतरित किए गए हॉकर्स जोन के लिए बुधवार बजार रघुजी नगर, मेडिकल चौक से तुकडोजी पुतला चौक के बीच मेडिकल के सुरक्षा दीवार को लगकर और बैद्यनाथ चौक से एस.टी. स्टॅड चौक का फुटपाथ यह 3 जगह निर्धारित की गई है। यह जानकारी आज मनपा ने कोर्ट में दी। साथ ही मनपा ने कोर्ट को यह भी बताया कि 17 सितंबर को टीवीसी के मीटिंग में इन तीन में एक जगह पर हॉकर्स जोन निर्धारित किया जाएगा। इसलिए कोर्ट ने मनपा को 18 सितंबर को टीवीसी के मीटिंग में होने वाले फैसले की जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिए।


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