सेशन कोर्ट: अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में दो भाइयों को सुनाई गई 7 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-02 13:40 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. सेशन कोर्ट ने चेंबूर निवासी उदय शेट्टी के अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में दो भाइयों को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें शेट्टी के अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया था। न्यायाधीश एस.एन.पाटिल ने उदय शेट्टी के अक्टूबर 2013 को अपहरण और हत्या के प्रयास में दो भाइयों वीरेंद्र (47) और वैभव ससाने (39) को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है।

आरोप है कि व्यवसायी उदय शेट्टी ने ससाने भाइयों को पैसे उधार दिए थे। उन पर 15 लाख रुपए का बकाया था। दोनों भाई 24 अक्टूबर 2013 को शाम 7.30 बजे शेट्टी के घर गए और उसे पैसे देने का झांसा देकर अपने साथ ले गए। चेंबूर से तीनों कल्याण गए और वहां से वे शराब खरीद कर बदलापुर गए। ससाने भाईयों ने बदलापुर के जंगली इलाके में शेट्टी को लेकर गए। वहां दोनों शेट्‌टी को शराब पीला कर उस पर हथौड़े और चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे बेहोशी की हालत में जंगल में छोड़ कर फरार हो गए।

शेट्टी को बाद में होश आया और वह मुख्य सड़क पर किसी तरह पहुंचा और लोगों की मदद उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन उसने चेंबूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 9 नवंबर 2013 को दोनों भाइयों को अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से कार, हमले में इस्तेमाल किए गए हथौड़े और चाकू बरामद किया। सरकारी वकील ने अदालत में शेट्टी का इलाज करने वाले डॉक्टरों समेत 23 लोगों से पूछताछ की थी। अदालत ने इस मामले में ससाने भाइयों को दोषी पाया और उन्हें सात साल की सजा सुनाई।

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