मंजूर: सना की हत्या के आरोपी को जमानत
पुलिस के हाथ नहीं लगा है शव
डिजिटल डेस्क, नागपुर । भाजपा कार्यकर्ता सना उर्फ हिना खान की हत्या के आरोपी रब्बू चाचा उर्फ रविशंकर यादव की सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर की है। न्यायाधीश एम. एस. कुलकर्णी ने यह फैसला दिया। आरोपी अमित और उसके साथियों द्वारा सना की हत्या करने और सना के शव को ठिकाने लगाने के आरोप में मुख्य आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू के अलावा उसके दोस्त राजेश सिंह, धमेंद्र यादव, धमेंद्र के पिता रब्बू चाचा उर्फ रविशंकर यादव और कमलेश पटेल को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के हाथ नहीं लगा शव
फिलहाल पांचों जेल में हैं। अब तक सना खान का शव पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अमित द्वारा सना की हत्या करने के बाद दूसरे आरोपियों ने उसके शव को छिपाने में उसकी मदद की। इसमें रब्बू भी शामिल है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद रब्बू ने अपने वकील प्रकाश जयस्वाल के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनकर आरोपी रब्बू चाचा की जमानत मंजूर की।