नागपुर: रितू मालू ने जवाब के लिए 22 तक लिया समय, राम झूले पर दो लाेगों को कार से कुचलने का मामला
- नशे में तेजी से कार चलाकर दो लोगों को कुचलने का मामला
- रितू मालू ने जवाब के लिए 22 तक लिया समय
डिजिटल डेस्क, नागपुर. नशे में तेजी से कार चलाकर दो लोगों को कुचलने के मामले की आरोपी रितिका उर्फ रितू दिनेश मालू को गिरफ्तार करने की अनुमति के लिए तहसील पुलिस ने जिला व सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की है। इस मामले में गुरुवार को न्या. एस. यू. हाके के समक्ष हुई सुनवाई में मालू ने जवाब दाखिल करने के लिए 22 जुलाई तक का समय लिया है।
इस मामले में पहले तहसील पुलिस ने घातक दुर्घटना का मामला दर्ज कर रितू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए रितू ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी।
पहले जिला व सत्र न्यायालय और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी रितू मालू की अग्रीम जमानत अर्जी खारिज की। इसी के चलते मालू ने 1 जुलाई को तहसील पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया। परिणामस्वरूप, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पीसीआर के लिए प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी कोर्ट के समक्ष पेश किया था, लेकिन 2 जुलाई को कोर्ट ने मालू की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया और उसकी रिहाई का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने फिर से उसी कोर्ट में इसी मांग को लेकर फिर अर्जी दायर की थी। प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने 9 जुलाई को पुलिस की यह अर्जी फिर से खारिज कर दी।
इसलिए तहसील पुलिस ने अब प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के 2 जुलाई और 9 जुलाई के फैसले को जिला व सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रितू मालू को नोटिस जारी करते हुए जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की ओर से एड. रश्मी खापर्डे ने पैरवी की।