आश्वासन: नजूल भूखंड धारकों को उचित न्याय दिलाने सुधारित नीति बनेगी : विखे पाटील
- राजस्व मंत्री का बैठक में आश्वासन
- प्रवीण दटके ने उठाया था मुद्दा
- त्रुटियां सुधारने और महत्वपूर्ण बदलाव करने की सलाह
डिजिटल डेस्क, नागपुर । नजूल भूखंड धारकों को उचित न्याय दिलाने के लिए विधायक प्रवीण दटके ने नागपुर अधिवेशन में तारांकित व अन्य आयुधों का इस्तेमाल कर प्रश्न उपस्थित किया था। इस पर राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने बैठक कर नजूल भूखंड के लिए तत्काल सुधारित नीति घोषित करने का आश्वासन दिया।
पंजीयन रकम सुधार और जुर्माने की रकम कम की जाए :बैठक में दटके ने सुझाव देते हुए कहा कि, शासन निर्णय 23/12/2015 और 02/03/2019 अनुसार कुछ त्रुटियां और महत्वपूर्ण बदलाव करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि, नजूल भाड़ेपट्टा नवीनीकरण होने पर लगने वाली पंजीयन रकम में सुधार किया जाए। अन्य शर्तभंग नियमाकुल करने के लिए लगने वाला दंड गैर तार्किक होने से जुर्माने की रकम कम की जाए। शासन निर्णय में उल्लेखित किराया वसूली में बदलाव करना आवश्यक है। प्रीमियम लीज धारकों को दिए जाने वाला भू-भाड़ा स्पष्ट किया जाए। 2 मार्च 2019 को घोषित किए फ्री-होल्ड शासन निर्णय में 5 प्रतिशत की बजाए 2 प्रतिशत सुधार किया जाए। इस पर राधाकृष्ण विखे पाटील ने सभी मांगों को त्वरित मान्य कर भूखंड धारकों को न्याय देने के लिए सुधारित नीति घोषित करने बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर दटके सहित विधायक विकास कुंभारे, जिलाधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने के 111 मामले दर्ज : मनपा के उपद्रव शोध पथक ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को 111 मामले दर्ज कर 72 हजार रुपए दंड वसूल किया।शहर को स्वच्छ रखने के लिहाज से हाथगाड़ी, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवालों पर 44 मामलों में 17,600 रुपए, रास्ते, फुटपाथ पर गंदगी करने के 9 मामलों में 900 रुपए, दुकानदाराें द्वारा रास्ते, फुटपाथ पर कचरा डालने के 1 मामले में 400 रुपए, मॉल, उपहारगृह, लॉजिंग बोर्डिंग, होर्डिंग, सिनेमा हॉल, मंगल कार्यालय, कैटरर्स, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा रास्ते, फुटपाथ पर कचरा डालने के 3 मामलों में 6 हजार रुपए वसूल लिया गया। इसके अलावा रास्ते पर मंडप, कमान, स्टेज लगाने के 10 मामलों में 29,500 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर जानवर बांधने के 1 मामले में 1,000 रुपए, चिकन सेंटर मटन विक्रेता द्वारा कचरा डालकर गंदगी फैलाने के 1 मामले में 1000 रुपए सहित 111 मामलों में 72 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया। कार्रवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई।
प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल के 9 मामले दर्ज : पथक ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल करने के 9 मामलों में 70 हजार रुपए दंड वसूल किया। सोमकुंवर किराना शॉप और विश्वनाथ सोनपापड़ी पर प्रत्येक से 5-5 हजार, साईंबाबा किराना शॉप, जयमाता दी ट्रेडर्स से भी 5-5 हजार रुपए दंड वसूल किया गया। नेहरू नगर जोन के सुदर्शन सोलर द्वारा बगैर अनुमति बिजली के खंभे पर होर्डिंग्स लगाने पर 5 हजार, रास्ते पर निर्माणकार्य सामग्री डालने पर रामलला बिल्डर्स से 10 हजार रुपए, लैब का कचरा रास्ते पर डालने पर ईश्वर देशमुख कॉलेज की प्राचार्या से दंड वसूल किया गया।