बंदोबस्त: सार्वजनिक मंडलों के लिए पीओपी पाबंदी और सख्त, जारी हुई 136 मंडलों को एनओसी
डिजिटल डेस्क, नागपुर. महानगरपालिका की ओर से सार्वजनिक मंडलों के पंजीयन और एनओसी देने की ऑनलाइन व्यवस्था आरंभ की गई है। इस योजना में मनपा के साथ ही ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग और फायर विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का प्रावधान जोड़ा गया है, लेकिन हाईकोर्ट में पीओपी मूर्तियों को लेकर सख्त कदम उठाने की ताकिद के चलते मंडलों को आपापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सका है। मनपा प्रशासन को शहर भर से 550 सार्वजनिक मंडलों के आवेदन मिले है। हाईकोर्ट के निर्देश पर 6 मुद्दों को हलफनामा में 6 मुद्दों को जोड़ने की अनिवार्य शर्त डाली गई। ऐसे में नए सिरे से मंडलों से हलफानामा लेकर अनापत्ति प्रमाणपत्र देना आरंभ किया गया। बुधवार को करीब 136 मंडलों को एनओसी दी गई।
पिछले साल से महानगरपालिका प्रशासन ने सार्वजनिक मंडलों का आनलाइन आवेदन और अनापत्ति प्रमाणपत्र देना आरंभ किया है। इस प्रक्रिया में शहर के करीब 550 अधिक मंडलों ने आवेदन किया है, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त रवैये के चलते मनपा से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा सके। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक मंडलों को पीओपी की मूर्तियों से परहेज को लेकर 100 रुपए के स्टैंप पर हलफनामा देना है, लेकिन पीओपी के साथ ही प्लास्टिक इस्तेमाल से परहेज और पर्यावरणपूरक सजावट का उल्लेख करने की बाध्यता दी गई है। ऐसे में अब मनपा प्रशासन ने बुधवार को आनलाइन बदलाव कर नए सिरे से मंडलों को अनुमति देना आरंभ किया है। अब तक प्राप्त 550 आवेदनों में 136 को अनापत्ति प्रमापणपत्र दिया गया है।
136 को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी
मनपा की ओर से मंडलों को कार्यकारिणी, मूर्ति की ऊंचाई, साईट मैप की जानकारी भी मांगी गई है। मनपा ने सफाई शुल्क और प्रवेश द्वार का शुल्क पूरी तरह से हटा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को 6 मुद्दों को जोड़कर हलफनामा लेकर 136 सार्वजनिक मंडलों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना आरंभ किया गया है। पिछले साल महानगरपालिका की ओर से आनलाइन प्रक्रिया में 1200 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से 870 आवेदनों को मंजूर कर अनुमति दी गई थी, जबकि अलग-अलग कारणों से 330 आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।
4 स्थानों से 25 पीओपी मूर्ति जब्त एनडीएस की कार्रवाई जारी
महानगरपालिका प्रशासन के उपद्रव शोध पथक ने बुधवार को 4 जोन के 4 स्थानों से 25 पीओपी मूर्तियों को जब्त किया है। चारों मूर्ति विक्रेताओं से 40,000 रुपए का दंड वसूल किया गया है। यह कार्रवाई धरमपेठ, मंगलवारी, हनुमाननगर और लक्ष्मीनगर जोन में की गई है। शहर में 28 अगस्त से आरंभ अभियान में अब तक उपद्रव शोध पथक ने 394 मूर्ति विक्रेताओं की दुकानों की तलाशी ली है। इस तलाशी में अब तक 527 मूर्तियों को जब्त का 3 लाख 90 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया है। शहर में गणेशोत्सव तक प्रतिदिन एनडीएस के जवानों से जांच कर कार्रवाई जारी रहेगी।
लगातार जांच
एनडीएस ने शहर के 10 जोन में अब तक 394 मूर्ति बिक्री की दुकानों की जांच कर 527 पीओपी की मूर्तियों को जब्त किया है। एनडीएस ने पीओपी मूर्ति की बिक्री करने को लेकर 3 लाख 90 हजार रुपए का दंड किया है। बुधवार को धरमपेठ जोन में एक दुकान से जांच में 5 पीओपी मूर्तियां, लक्ष्मीनगर जोन में एक दुकान से 5 मूर्तियां, मंगलवारी जोन में 1 दुकान से 5 मूर्तियां और हनुमाननगर जोन में एक दुकान से 10 मूर्तियों को जब्त किया है। करीब 25 पीओपी की मूर्तियों को जब्त कर 40,000 रुपए का दंड वसूल किया गया है। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक मंडलों को भी पीओपी की मूर्तियों को स्थापित नहीं करने को लेकर हलफनामा देने पर ही मंडल को अनुमति देने की अनिवार्यता की गई है।
गुप्त जानकारी देने का आवाहन
मनपा प्रशासन की ओर से पीओपी की मूर्तियों की बिक्री को लेकर उपद्रव शोध पथक के जवानों के माध्यम से शहर भर में दुकानों की जांच हो रही है। पीओपी की मूर्तियों को जब्त कर विक्रेता पर 10 हजार रुपए का दंड भी किया जा रहा है। मनपा प्रशासन ने पीओपी की मूर्ति की बिक्री अथवा जमा रखने को लेकर गुप्त जानकारी देने का भी आवाहन किया है।