संज्ञान: फुटाला, अंबाझरी तालाब के निर्माण कार्यों पर उठे सवाल, मांगा जवाब
फुटाला तालाब में बने म्यूजिकल फाउंटेन को लेकर याचिका
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में शहर के फुटाला तालाब में बने म्यूजिकल फाउंटेन को लेकर एक याचिका दायर है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह नियमानुसार नहीं बनाया गया है। म्यूजिकल फाउंटेन व पार्किंग प्लाजा के निर्माणकार्य को स्थगिती देने की मांग करने वाली याचिका स्वच्छ फाउंडेशन ने दायर की है। इस प्रकरण में न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सभी पक्षों का युक्तिवाद पूरा हुआ। मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
सबकी अपनी-अपनी दलील
मामले पर अपना पक्ष रखते हुए स्वच्छ फाउंडेशन की ओर से एड. के. एस. नरवाडे ने कहा कि आर्द्र भूमि होने से फुटाला तालाब पर निर्माणकार्य करना सही है। यह पर्यावरणपूरक नहीं है। फाउंडेशन का दावा है कि यहां वेट लैंड के सभी नियम लागू होते हैं, इसलिए फुटाला तालाब पर जो निर्माणकार्य चल रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है। मेट्रो रेलवे की ओर से एड. आनंद परचुरे ने कहा कि सभी विभागों से एनओसी लेकर निर्माणकार्य किया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तेलंगखेडी गार्डन को जलापूर्ति करने के लिए राजे रघुजी भोसले ने फुटाला तालाब बनाया था। फुटाला तालाब मानवनिर्मित है। वेट लैंड में मानव निर्मित तालाब आता नहीं है। यह प्रकल्प जनहित और नागपुर के वैभव में वृद्धि करने वाला है। कोर्ट ने सभी का पक्ष सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा, मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट, माफसू की आेर से एड. अरुण पाटील, एनएमआरडी की ओर से एड. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की।