बाजार की बात: अब लांगटर्म कैपिटल गेन पर लगेगा 12.5 प्रतिशत टैक्स, आयकर में हुए इन बदलावों की समझिए

  • व्यापारियों को दी आयकर में हुए बदलावों की विस्तृत जानकारी
  • जोगानी ने कहा- अब लांगटर्म कैपिटल गेन पर 12.5 प्रतिशतन टैक्स लगेगा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-26 16:06 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेवासदन चौक स्थित कार्यालय में चेंबर के पूर्व अध्यक्ष सीए कैलास जोगानी ने व्यापारियों को आयकर में हुए विभिन्न बदलावों को विस्तारपूर्वक समझाया। जोगानी ने कहा- अब लांगटर्म कैपिटल गेन पर 12.5 प्रतिशतन टैक्स लगेगा तथा इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। शेयर बाजार के लिस्टेड शेयर्स पर भी होने वाले मुनाफे पर अगर 12 माह से अधिक होल्डिंग है, तो 12.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा और 12 माह से कम पर 20 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स का सरलीकरण कर अब दीर्घकालिन और अल्पावधि पूंजीगत लाभ (लांग टर्म और शॉर्ट टर्म) को 12 महीने और 24 महीने की होल्डिंग में बांट दिया है। अब लिस्टेड प्रतिभूतियां, जिस पर एसटीटी लगता है, 12 माह या ज्यादा लांगटर्म कहलाएगी तथा 12 माह से कम होल्डिंग शॉर्टटर्म कहलाएगी। बाकी सभी संंपत्तियां, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी आदि 24 माह की होल्डिंग को लांगटर्म तथा उससे कम शॉर्ट टर्म पूंजी कहलाएगी। उन्होंने टीडीस, टीसीएस और रिअसेसमेंट में आए बदलाव पर भी विस्तार से बताया।

सर्च कराधान को सरल बनाया गया : जोगानी

अब सर्च (रेड) केसेस के कर निर्धारण पिछले 6 वर्षों को सम्मिलित कर 1 ब्लॉक में 1 ही कर निर्धारण होगा, जिसे ब्लॉक असेसमेंट कहते हैं, जिस पर 60 प्रतिशत कर देना होगा। कोई सरचार्ज, ब्याज और पेनाल्टी नहीं लगेगी। कर निर्धारण के वक्त किसी भी अतिरिक्त आय के जोड़ने पर 50 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। जोगानी ने कहा- सर्च कराधान को सरल बनाने का उपाय किया गया है। उन्होंने नई कर प्रणाली के करों के दरों के बारे में बताते हुए कहा कि, 70 प्रतिशत करदाता नई कर प्रणाली का लाभ ले रहे हैं। आने वाले समय में पुरानी कर प्रणाली खत्म कर दी जाएगी। बजट में वित्तमंत्री ने कहा कि, जल्द ही नई संशोधित प्रत्यक्ष कर संहिता लाई जाएगी, वह पुरानी आयकर एक्ट 1961 की जगह लेगी। उन्होंने बताया कि, वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि, संशोधित प्रत्यक्ष कर संहिता का पहला मसौदा 6 महीने में परामर्श के लिए साझेदारों के बीच रखा जाएगा। जोगानी ने लंबित अपील्स के लिए प्रस्तावित विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

बजट में एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष जोर : शाह

चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के विदर्भ अध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह ने कहा कि, केंद्रीय बजट में एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना, एमएसएमई ऋण के लिए नए मूल्यांकन मॉडल, तनाव अवधि के दौरान एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए सिडबी की 24 नई शाखाएं खोलने जैसी घाषणाएं की गई हैं। 100 शहरों में इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत करने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों एर एंजेल टैक्स समाप्त होने से स्टार्टअप्स में अधिक निवेश आकर्षित होगा। हालांकि, एमएसएमई से संबंधित धारा 43 बीएच को लेकर कोई घोषणा न होने से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए कई समस्याएं बरकारर रहने की आशंका है। शाह नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से गुरुवार को आयोजित बजट-2024-25 पर आधारित विश्लेषण कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे।

कार्यक्रम में यह रहे मौजूद

मंच पर नागपुर चेंबर के अध्यक्ष गोविंद पसारी, सचिव तरुण निर्बाण उपस्थित थे। कार्यक्रम में विजय जायस्वाल, प्रदीप जाजू, वसंत पालीवाल, नाथाभाई पटेल, वेणुगोपाल अग्रवाल, गिरीश लिलाडिया, कमलेश शाह, महेंद्र कटारिया, संजय पांडे, नीतेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, सीए बी.डी. सतीजा, महेश बंग, देवेन अग्रवाल, अम्बर अग्रवाल, ललित कारेमोरे, उमाकांत जाजू, हर्षित अग्रवाल तथा अन्य सभासद उपस्थित थे। संचालन सहसचिव विवेक मुरारका ने तथा आभार प्रदर्शन कोसिया के कोषाध्यक्ष नितीन अलसी ने किया।

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