याचिका दायर: केदार की जमानत अर्जी पर सरकार को नोटिस
6 जनवरी तक जवाब दायर करने के हाई कोर्ट के आदेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार द्वारा दायर जमानत एवं सजा निलंबन वाली अनुरोध अर्जी पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 6 जनवरी तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। एनडीसीसी बैंक घाेटाले के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने केदार को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में केदार द्वारा दोषसिद्धि को स्थगिती, सजा को निलंबन और जमानत के लिए दायर की गई अनुरोध अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। इसलिए अब केदार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है।
9 को अगली सुनवाई : मामले पर बुधवार को न्या. उर्मिला जोशी-फलके के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने केदार का पक्ष सुनकर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 जनवरी तक शपथ-पत्र दायर करने के आदेश दिए। अब मामले पर कोर्ट ने 9 जनवरी को अगली सुनवाई रखी है। सुनील केदार की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर, एड. देवेन चौहान ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से नाशिक के प्रमुख जिला सरकारी वकील अजय मिसार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पक्ष रखा। उन्हे एड. विनोद ठाकरे ने सहयोग किया।
इस कारण हाई कोर्ट की शरण में : एनडीसीसी बैंक घोटाले में हुए 150 करोड़ रुपए के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, रोखे दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 12.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देते हुए सुनील केदार सहित अन्य आरोपियों ने सजा का निलंबन और जमानत की मांग की थी। सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) ने केदार की जमानत अर्जी नामंजूर की थी। सत्र न्यायालय के इस फैसले िवरोध में केदार ने हाई कोर्ट में अपील करते हुए जमानत एवं सजा निलंबन का अनुरोध किया है।