कोर्ट-कचहरी: एनडीसीसी बैंक घोटाले के दोषियों की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी

  • सजा का निलंबन और जमानत की मांग की थी
  • सत्र न्यायालय ने सभी दोषियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी
  • अब दोषियों की अर्जी पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-30 06:16 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एनडीसीसी बैंक घोटालेके दोषी एवं बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी ने सजा निलंबन और जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में अर्जी दायर की है। मामले पर न्या. उर्मिला जोशी-फलके के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए बुधवार तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।

यह है पूरा मामला : एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ रुपए घोटाले के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने 22 दिसंबर को बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, रोखे दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 12.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देते हुए केदार सहित अन्य दोषियाें ने सजा का निलंबन और जमानत की मांग की थी।

कोर्ट ने सबसे पहले सुनील केदार की जमानत अर्जी नामंजूर की थी, लेकिन बाॅम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने केदार की जमानत मंजूर की। इसके बाद अन्य 5 दोषियों की जमानत पर सुनवाई हुई। सत्र न्यायालय ने सभी दोषियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके चलते अब केतन सेठ को छोड़कर दोषी अशोक चौधरी, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी इन चारों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। अगली तारीख को इन चारों के जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई होने वाली है।

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