Nagpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 48 हजार मामलों का निपटारा, समझौता राशि 1 अरब 3 करोड़
- करीब 5 हजार आपराधिक मामलों का भी निपटारा
- समझौता राशि 1 अरब 3 करोड़ रुपये
Nagpur News : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार जिला विधी सेवा प्राधिकरण नागपुर की ओर से पूरे जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से 48 हजार 865 मामलों का निपटारा किया गया। इस लोक अदालत के कारण संबंधित पक्षों को 1 अरब 3 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है। साथ ही, नागपुर जिले की सभी आपराधिक अदालतों में विशेष अभियान चलाकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 256 और 258 के तहत कुल 4 हजार 965 प्रलंबित आपराधिक मामलों का भी निपटारा किया गया।
नागपुर जिला व सत्र न्यायालय के प्रमुख जिला न्यायाधीश और जिला विधी सेवा प्राधिकरण नागपुर के अध्यक्ष न्या. डी. पी. सुराणा इनके मार्गदर्शन में शनिवार को लोक अदालत का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसूली न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय और नागपुर जिले के सभी तालुका न्यायालय में यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई थी। इस लोक अदालत में 25 हजार 373 प्रलंबित और 89 हजार 162 दाखिल पूर्व मामले शामिल थे। इनमें से 4 हजार 48 प्रलंबित और 44 हजार 817 दाखिल पूर्व एेसे कुल 48 हजार 865 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया।
प्रलंबित मामलों के निपटारे के लिए 49 पैनल गठित किए गए थे। लोक अदालत भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना दावों और पारिवारिक विवादों कें प्रलंबित अदालती मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाये गये। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला न्यायाधीश एम. वी. देशपांडे, न्या. पी. आर. कदम, जिला विधी सेवा प्राधिकरण के सचिव न्या. सचिन पाटिल अन्य विधीज्ञ, पॅनल सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी और विधी स्वयंसेवक ने कड़ी मेहनत ली।
23 जोडे फिर एक हुए
राष्ट्रीय लोक अदालत में पति-पत्नी के बीच के तलाक और पारिवारिक विवाद के मामले रखे गये थे। उनमें से कुल 23 जोडे आपसी समझौते से फिर एक हुए है।
50 करोड़ की कर्ज वसूली
कर्ज वूसली न्यायाधीकरण के सामने 75 मामले लोक अदालत में रखे गए। उनमें से 59 मामलों में आपसी समझौते से 50 करोड़ 51 लाख रुपए की कर्ज वसूली की गई।
मोटर दुर्घटना दावा में 8.40 करोड़ का मुआवजा
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में रखे गये 122 मामलों पर आपसी समझौता किया गया और दुर्घटना पीड़ितों एवं मृतकों के परिजनों को 8 करोड़ 40 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।
720 ट्रैफिक ई-चालान का निपटारा
नागपुर रोड ट्रैफिक विभाग के ट्रैफिक ई-चालान के मामले भी लोक अदालत में रखे गए थे। इनमें से 720 मामलों में वाहन चालकों से 4 लाख 36 हजार 550 रुपये जुर्माना जमा किया गया। इसके चलते 720 ट्रैफिक ई-चालान का निपटारा किया गया।