कार्रवाई: टैक्स बकायादारों की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त
संपत्ति नीलाम करने की चेतावनी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा के मंगलवारी जोन कार्यालय ने टैक्स बकाएदारों की 6 करोड़, 7 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। बकाया टैक्स भुगतान के लिए उन्हें मोहलत दी गई है। इस अवधि में टैक्स भुगतान नहीं करने पर जब्त संपत्ति की नीलामी कर बकाया टैक्स वसूल करने की जोन सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे ने जानकारी दी है।
टैक्स भुगतान करने का आह्वान
संपत्ति की जब्ती कार्रवाई से बचने के लिए सभी टैक्स बकाएदारों से तत्काल भुगतान करने का आह्वान मनपा टैक्स विभाग की ओर से किया गया है। जोन सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे के मार्गदर्शन में सहायक अधीक्षक अजय परसतवार, वारंट अधिकारी प्रणय लांजेवार, प्रफुल्ल जामगड़े, प्रशांत चौधरी, पंकज लाड, योगेश बोरकर, प्रवीण भाटी, अरुण मेहरुलिया, शशिकांत जांभुलकर, गौतम शंभरकर आदि ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
वारंट की कार्रवाई की गई
मंगलवारी जोन अंतर्गत गोरेवाड़ा वार्ड क्रमांक 62, बोरगांव वार्ड क्रमांक 62, जरीपटका वार्ड क्रमांक 58 व 60 परिसर में वर्षों से संपत्ति टैक्स भुगतान नहीं करने वाले 7 बकाएदारों पर वारंट की कार्रवाई की गई। इस दरमियान 1 करोड़ 42 लाख रुपए बकाएदारों से वसूल किए गए। जिन संपत्तिधारकों ने टैक्स भरने में असमर्थता दिखाई, ऐसे 2 बकाएदारों की अंदाजन कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति व 4 बकाएदारों की अंदाजन कीमत 1 करोड़ 97 लाख रुपए की अचल संपत्ति की जब्ती कार्रवाई की गई। चल संपत्ति जब्त किए गए बकाएदारों को 5 दिन और स्थावर संपत्ति जब्त किए गए बकाएदारों को 21 दिन की मोहलत दी गई। इस अवधि में बकाया टैक्स नहीं भरने पर महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के परिशिष्ट ड, प्रकरण 8 कराधान नियम क्रमांक 466 (1)(2) व कराधान नियम 47 अंतर्गत जब्त संपत्ति की नीलामी कर टैक्स की बकाया रकम वसूल करने कार्रवाई की जाएगी।