मर्डर केस: बहन के प्रेमी के हत्यारोपी जीजा-साले को उम्रकैद
प्रेम संबंधों को लेकर हुई थी हत्या
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बडी बहन के प्रेमी के हत्यारोपी जीजा-साले के मामले में गुरुवार को सुनाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों को उम्रकैद और 7500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर.आर. भोसले की अदालत ने आरोपी विक्रम हुकुमबहादुर कार्की और उसके साले रामू गोतामे को उक्त सजा सुनाई है।
यह है मामला : गोपाल नगर, प्रतापनगर निवासी वैभव लक्ष्मण सार्वे (35) ने उक्त मामले में प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 4 जून 2020 को सोनी फोटो स्टूडियो के समीप गोपाल नगर में सड़क पर आरोपी विक्रम कार्की (27), विजय विहार कॉलोनी, दाते ले-आउट, एमआईडीसी निवासी की बड़ी बहन के प्रेमी कार्तिक सार्वे (23), गोपालनगर निवासी की विक्रम कार्की ने साले रामू गोतामे (29), प्रसाद नगर, जयताला, एमआईडीसी निवासी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। दरअसल, कार्तिक के आरोपी विक्रम की बड़ी बहन के प्रेम संबंध थे। इस बारे में विक्रम को पता चलने पर उसने बहन के प्रेमी की हत्या की। इसमें उसने अपने साले को शामिल कर लिया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी विक्रम और रामू को गिरफ्तार कर लिया था। तब से दोनों जेल में बंद थे। इस मामले की जांच तत्कालीन पुलिस अधिकारी बी.एस. खंदाले ने की। न्यायालय में पैरवी अधिकारी के रूप में उपनिरीक्षक अनिल ब्राम्हणकर, हवलदार शेखर गायकवाड़ व गौतम ढोके ने मदद की।