हाईकोर्ट: जिला परिषद के कामों पर सरकार का अतिक्रमण, जनसुविधा को लेकर लगाई याचिका

  • विभागीय आयुक्त, सीईओ को नोटिस जारी
  • जनसुविधा को लेकर याचिका लगाई गई
  • कार्यादेश जारी न करें, नहीं तो अवमानना हाेगी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-24 11:14 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधा हेड के तहत किए जाने वाले कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण करने का दावा जिला परिषद ने किया है। मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपमुख्य कार्याकरी अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

नागपुर खंडपीठ में जिला परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे ने यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार जिला परिषद में पिछले कुछ समय से जन सुविधाओं और नागरिक सुविधाओं की सूची को लेकर खींचतान चल रही है।

कई बार आरोप लगते रहे हैं कि, जिला परिषद सदस्यों की कार्य सूची को पास नहीं कर उसे बाहर कर दिया जा रहा है। इसी को लेकर जिला परिषद में कांग्रेस के सदस्यों ने सभा में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का भी घेराव किया कर आरोप लगाया गया है कि, सदस्यों और सभा को विश्वास में लिए बिना सूचियां जिला योजना समिति को भेजी जा रही हैं।

जनसुविधा और नागरिक सुविधाओं का अधिकार जिला योजना समिति के पास है। हालांकि, ये काम जिला परिषद के माध्यम से ही होते हैं। अत: उन पर प्रथम अधिकार जिला परिषद का है। हालांकि, राज्य सरकार पिछले कुछ समय से इस पर अतिक्रमण कर रही है, इसलिए इस वर्ष पारित कार्यों को इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर वरिष्ठ विधिज्ञ मुकेश समर्थ ने पैरवी की।

कार्यादेश जारी न करें, नहीं तो अवमानना हाेगी

कोर्ट ने जारी किए नोटिस में स्पष्ट किया है कि, यह मामला अदालत में तब तक संबंधित कामों का कोई भी कार्यादेश जारी नहीं किया जाए, नहीं तो यह कोर्ट की अवमानना होगी।


Tags:    

Similar News