सख्ती: तेज आवाज वालेे पटाखे फोड़ने और रॉकेट उड़ाने पर बैन

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-04 11:57 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ध्वनि व वायु प्रदूषण रोकने के लिए तेज आवाज वाले पटाखे न फोड़ें और रॉकेट भी नहीं उड़ाएं। इससे आगजनी होने की आशंका रहती है। इसे रोकने के लिए  सह पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे ने आदेश जारी कर नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दिवाली उत्सव के दौरान कुछ लोग तेज आवाज करने वाले पटाखे व पटाखों की लड़ी फोड़ते हैं। रॉकेट भी उड़ाते हैं। इससे आस-पास के लोगों की जान को खतरा होने का आशंका बनी रहती है। तेज आवाज वाले पटाखों से शांित भंग होती है। आदेश में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गैस डिपो, पेट्रोल पंप आदि के लगभग 200 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने व रॉकेट उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।


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