नागपुर: पुलिस कर्मियों पर वसूली के आरोप तय, न्यायालय ने आरोपियों के किए बयान दर्ज
डिजिटल डेस्क, नागपुर. प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने चार रेलवे पुलिसकर्मियों पर व्यापारी से जबरन वसूली के मामले में आरोप निश्चित करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए अदालत में पेशी का आदेश भी दिया है। आरोपी रेलवे पुलिसकर्मियों के नाम हैं-आरपीएफ पुलिस निरीक्षक गरकल, कुलदीप कुमार, मानिकचंद और ओ. पी. वर्मा।
शिकायकर्ता संतोष साहू व्यवसायी है और वर्धमान नगर में रवि स्टील इंडस्ट्रीज नाम से कंपनी चलते हैं।
यह है पूरा मामला : दायर याचिका के अनुसार, 7 जून 2010 को रेलवे से चोरी किया माल खरीदने का आरोप लगाते हुए उक्त रेलवे पुलिसकर्मियों ने संतोष शाहू को वर्धमान नगर से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे मोतीबाग आरपीएफ थाने में लाया गया। यहां उससे 2 लाख रुपये की मांग की गई।
पुलिसकर्मियों ने इस दौरान शिकायतकर्ता का मोबाइल और 25 हजार रुपए छीन लिए। फिर कहा कि बाकी 1.75 लाख रुपए लाकर दो। शिकायकर्ता ने किसी परिचित के माध्यम से 1.75 लाख रुपए मंगाकर उन्हें दी। इस दौरान उसे हवालात में भी रखा गया।
पुलिस ने एक्शन नहीं लिया : शिकायतकर्ता ने पांचपावली पुलिस थाने में आरोपी रेलवे पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने की वजह से शिकायतकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की। मामले पर प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी संग्राम जाधव के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्ष की दलीलें और सबूतों को ध्यान में लेते हुए उक्त आदेश दिए हैं।