हाईकोर्ट: जीरो माइल के फंड को लेकर जिलाधिकारी ने खड़े किए हाथ, मंगलवार तक करना होगा शपथपत्र दायर

  • मनपा हेरिटेज कमेटी के खाते से खर्च हो रकम
  • हाईकोर्ट ने मंगलवार तक शपथपत्र दायर करने दिए आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-08 15:51 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर. धरोहर जीरो माइल के सौंदर्यीकरण और रखरखाव में रकम को लेकर जिलाधिकारी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिसके बाद अदालत ने उन्हें मंगलवार तक शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया है। सरकारी लापरवाही को लेकर अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए सू-मोटो जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में विकास काम के लिए फंड उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी के वकील ने कोर्ट को मौखिक तौर पर जानकारी दी कि, मनपा और नासुप्र द्वारा बिल्डिंग प्लान मंजूरी के लिए जो 2 प्रतिशत सेस टैक्स लगाया जाता है, वह सीधा मनपा हेरिटेज कमेटी के खाते में जमा होता है। इसलिए जीरो माइल के लिए मनपा हेरिटेज कमेटी के खाते से पैसे खर्चे करने की राय रखी। इसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई साथ ही कोर्ट ने यह सब मौखिक बात शपथपत्र के जरिए मंगलवार 13 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।

जीरो माइल की सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए हाईकोर्ट ने वहां किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजन करने पर रोक लगाई थी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि, जीरो माइल के रखरखाव, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को 27 लाख का निधी दी जाएगी। इसपर कोर्ट ने जीरो माइल के रखरखाव करने, सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा रक्षक तैनात करने और विकास कार्यों के लिए फंड उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने आदेश बाद भी परिस्थिती जस की तस होने के कारण बुधवार को कोर्ट ने जिलाधिकारी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने अब तक क्या कदम उठाए गए यह सवाल करते हुए जिलाधिकारी को चौबीस घंटे के अंदर जवाब दायर करने के आदेश दिया था।

मामले पर गुरुवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान जिलाधिकारी के वकील ने कोर्ट को मौखिक तौर पर बताया कि, जीरो माइल के लिए मनपा हेरिटेज कमेटी के खाते से पैसे खर्च किए जाए। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई की प्रशासन फंड उपलब्ध कराने के लिए एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने यह सब बात शपथपत्र द्वारा दायर करने के आदेश देते हुए मामले पर 14 अगस्त को सुनवाई निश्चित की है। मामले में एड. कार्तिक शुकुल न्यायालयीन मित्र है, राज्य सरकार की आेर से एड. दीपक ठाकरे और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।


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