रोक: महाराजबाग मार्ग की शराब दुकानें बंद करने के आदेश पर ‘स्टे’
दुकानदारों को राहत
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मोर्चे के कारण महाराजबाग मार्ग की शराब दुकानें बंद करने के धंतोली वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। मामले पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई में कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम स्थगन देते हुए दुकानदारों को राहत दी है।
यह है मामला : नागपुर खंडपीठ में दीपक अंबवानी और अन्य दुकानदारों ने यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, 7 दिसंबर से नागपुर में शीतसत्र शुरू हुआ है। शीतसत्र के दौरान पूरे राज्य से राजनीतिक दल और संगठनों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन और मोर्चे निकाले जाते हैं। इस बीच कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर मोर्चे में शामिल होते हैं और भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक शांति एवं व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए जिस मार्ग से मोर्चा गुजरता है उस मार्ग की शराब दुकानें 11 ते 15 दिसंबर तक बंद रखने का धंतोली पुलिस ने आदेश दिया है। सुबह 8 बजे से जब तक माेर्चा खत्म नहीं हो जाता, तब तक दुकाने बंद रखने काे कहा है। इस आदेश को महाराजबाग मार्ग के शराब दुकानदारों ने नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी है। जिस मार्ग से मोर्चा गुजरता है उस मार्ग पर महाराज बाग की दुकाने नहीं आती हैं, ऐसा दावा याचिका में किया गया है। याचिका पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी का पक्षों को सुनकर आदेश पर स्थगन दिया। साथ ही कोर्ट ने मामले में 13 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी है। दुकानदारों की ओर से एड. जैमिनी कासट ने पैरवी की।