सख्ती: आदेश के अमल पर विलंब, प्रधान सचिव कोर्ट में हाजिर
कामठी में कत्लखाने का निर्माण नहीं हुआ
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर खंडपीठ के आदेश के बाद भी कामठी में कत्लखाने का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए आदेश के अमल पर हो रहे विलंब को लेकर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता और डॉ. के. एच. गोविंद राज को हाई कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना पड़ा।
कोर्ट ने फटकार लगाई : 3 मार्च 2016 को हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया जमैतुल कुरैशी एसोसिएशन की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कामठी में तत्काल कत्लखाना बनाने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार द्वारा आदेश पर कोई अमल नहीं किया गया। इसलिए इस संगठन ने 2018 में अवमानना याचिका दायर की। फिर भी सरकार ने कत्लखाना बनाने पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही यह भी नहीं बताया कि कत्लखाना निर्माण में देरी क्यों हो रही है। आदेश के अमल पर हो रहे विलंब को लेकर बुधवार को नाराजी जताते हुए कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही कोर्ट ने प्रधान सचिव को हाजिर रहने के आदेश दिए थे। न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता और डॉ. के. एच. गोविंद राज व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हुए। कोर्ट ने अधिकारियों की उपस्थिति पर गौर करते कत्लखाने के निर्माण पर ठोस जानकारी दायर करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को रखी है।