आदेश: ग्राम पंचायत चुनाव का रास्ता साफ

  • हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मामले में किया इनकार
  • सरपंच पद के आरक्षण पर भविष्य में गलतियां सुधारने के दिए आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-11 05:40 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ग्राम पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन सरपंच पद के 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को देखते भविष्य में चुनाव लेते समय ऐसी गलतियां सुधारने के राज्य सरकार को आदेश दिए। अदालत के इस फैसले से अब राज्य में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

यह अनुरोध किया था : 3 अक्टूबर 2023 को राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। राज्य भर में लगभग 2 हजार 369 और नागपुर जिले में 365 ग्राम पंचायतों का 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। याचिकाकर्ता गुणवंत काले ने इस चुनाव कार्यक्रम को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इसमें सरपंच पद के लिए सीधे चुनाव होंगे और इसके लिए जो आरक्षण तय किया गया है, उसके चलते कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा होगा। इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने से पहले सरपंच पद के आरक्षण में जरूरी बदलाव किए जाएं।

मामले पर सभी पक्षों का युक्तिवाद पूरा होने का बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव के मामले में अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अक्षय नाईक और एड. राहुल कलंगीवाले तथा सरकार की आेर से एड. निवेदिता मेहता, निर्वाचन आयोग की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।  5 मार्च 2020 और 25 नवंबर 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार नागपुर जिले में सरपंच पद के लिए 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण मिला है। नागपुर जिले में कुल 768 ग्राम पंचायत हैं। उनमें से 365 ग्राम पंचायत में चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ है। इसलिए कोर्ट ने अभी होने वाले चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, लेकिन बचे हुए ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंच पद का आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा न हो, यह बदलाव करके नई अधिसूचना जारी करने के आदेश ग्राम विकास विभाग को दिए।

तीन ग्रापं पर नियमानुसार फैसला लें : नागपुर जिले के डिगडोह ग्राम पंचायत को नगर परिषद, कोंढाली और नीलडोह ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने की अंतिम अधिसूचना जारी की गई है, यह जानकारी नगर विकास विभाग ने हाई कोर्ट में दी। यह बात ध्यान में लेकर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इन तीन ग्रापं के चुनाव पर नियमानुसार फैसला लेने के आदेश दिए हैं।

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