नोटिस: अंबाझरी परिसर में अवैध निर्माण, सरकार को नोटिस
मनपा, नासुप्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अंबाझरी परिसर और नाग नदी के किनारे अवैध निर्माण के कारण बाढ़ आई और हजारों लोगों को नुकसान सहना पड़ा, इस मुद्दे को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई में न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी ने मनपा, नासुप्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।
याचिका के माध्यम से मांग : गत 22 सितंबर को हुई बारिश के बाद अंबाझारी तालाब ओवरफ्लो हो गया, जिससे अंबाझरी के इलाके में बाढ़ आई और हजारों लोगों का नुकसान हुआ। इनमें से नुकसानग्रस्त रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड, नत्थूजी टिक्कस ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, मनपा, नासुप्र और महामेट्रो इन तीनों प्रशासनों द्वारा अंबाझरी परिसर व नाग नदी के किनारे किया हुआ निर्माण गलत है। इस कारण परिसर में बाढ़ आई और 15 हजार से अधिक घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसलिए मामले की न्यायालयीन जांच कराने की याचिकाकर्ता ने मांग की है। बाढ़ पीड़ितों को 5 लाख और दुकानदारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, अंबाझरी परिसर में पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट बने विवेकानंद स्मारक को हटाने, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इमारत के निर्माण कार्य को रोकने तथा अंबाझरी बांध का सर्वेक्षण करने के आदेश देने मांग याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. तुषार मंडलेकर ने पैरवी की।